घर में किरायेदार रखने पर अब टैक्स देना जरूरी, जानें किन बातों को नजरंदाज करना पड़ेगा महंगा

शहरी क्षेत्र में मकान बना किराया पर लगाने वाले मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. उन्हें अब आवासीय की जगह व्यावसायिक प्रॉपर्टी (होल्डिंग) टैक्स देना होगा. हालांकि, जिस फ्लैट में मकान मालिक खुद रहते हैं, उसका टैक्स आवासीय ही लगेगा. नगर निगम बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने इस आशय की आम सूचना शहरवासियों के नाम जारी कर दी है.

By Prabhat Khabar | December 30, 2020 9:54 AM

शहरी क्षेत्र में मकान बना किराया पर लगाने वाले मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. उन्हें अब आवासीय की जगह व्यावसायिक प्रॉपर्टी (होल्डिंग) टैक्स देना होगा. हालांकि, जिस फ्लैट में मकान मालिक खुद रहते हैं, उसका टैक्स आवासीय ही लगेगा. नगर निगम बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने इस आशय की आम सूचना शहरवासियों के नाम जारी कर दी है.

23 जनवरी के बाद नगरपालिका एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई

नये साल में 04-23 जनवरी के बीच हर हाल में तहसीलदार से संपर्क कर होल्डिंग स्वामी को निर्माणाधीन मकान की मापी करा सेल्फ असेसमेंट (स्व-कर निर्धारण प्रपत्र) फॉर्म भर कर जमा कर देना होगा. जो भी होल्डिंग स्वामी ऐसा नहीं करेंगे, 23 जनवरी के बाद नगर निगम नगरपालिका एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा.

गलत जानकारी देने पर अब खैर नहीं

नगर आयुक्त ने बताया कि जो भी होल्डिंग स्वामी तहसीलदार से मिल सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में भवनों की मापी या आवासीय व व्यावसायिक कोटि के संदर्भ में गलत जानकारी देंगे, बाद में इसकी सच्चाई नगर निगम को पता चलने पर होल्डिंग स्वामी पर जुर्माना लगाने के साथ सख्त कार्रवाई की जायेगी. दोषी तहसीलदार को भी निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

Also Read: घर बनाने में लोगों के छूट रहे पसीने, बालू व छड़ सहित सभी गृह निर्माण सामग्री हुई महंगी, जानें कारण
बिजली कनेक्शन के दिन से देना होगा टैक्स

होल्डिंग स्वामी अगर भवन चार साल पहले बना चुके हैं और अब तक टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं. वे जिस दिन से अपने घर में बिजली का कनेक्शन लिये होंगे, उसी दिन से भवनों का असेसमेंट करा होल्डिंग टैक्स देना होगा. पहले से एक मंजिला भवन का टैक्स दे रहे हैं और वर्तमान में उनका भवन चार मंजिल बन गया है. इस परिस्थिति में होल्डिंग स्वामी को फिर से पूरे भवनों का असेसमेंट करा टैक्स जमा करना होगा.

भवनों की मापी व टैक्स में सुधार का भी मिलेगा मौका

नगर आयुक्त ने बताया कि छह साल बाद शहर के भवनों का असेसमेंट होगा. इसमें अगर कोई व्यक्ति पहले से गलत मापी होने के कारण ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, उन्हें टैक्स में सुधार कराने का भी मौका दिया जायेगा. इसके लिए नगर निगम में 04-23 जनवरी के बीच कैंप भी लगाये जायेंगे.

आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ अब होगी सख्त कार्रवाई

शहरवासी के लिए एक अच्छा मौका है कि वे फिर से सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर अपना सही टैक्स निर्धारित करा लें. अन्यथा बाद में जब निगम को सच्चाई की जानकारी मिलेगी, तब आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसकी रणनीति तैयार की जा रही है.

विवेक रंजन मैत्रेय, नगर आयुक्त

Posted By: Thakur Shaktilochan

Next Article

Exit mobile version