विस चुनाव : 10 अक्तूबर से नामांकन, आज से बिकेगा नाजिर रसीद

Nominations from October 10, Nazir receipts to be sold from today

By Prabhat Kumar | October 6, 2025 10:10 PM

11 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ वोटिंगमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरविधान सभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की अधिसूचना 10 अक्तूबर को जारी होगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. अभ्यर्थी 17 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं. यह अंतिम तिथि होगी. 18 अक्तूबर को स्क्रूटनी होगी. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तय किया गया है. डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है. चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की जुलूस या सभा आयोजित करने के लिए राजनीतिक दलों को अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

शहर से गांव तक हटेगा बैनर पोस्टर

72 घंटे के भीतर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े सभी बैनर और पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाएगा. आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उम्मीदवार को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी.

चुनाव प्रक्रिया में बदलाव

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बार चुनाव आयोग द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की भी जानकारी दी. बूथ परिसर के 100 मीटर तक कोई भी राजनीतिक दल अपना कार्यालय स्थापित कर सकता है. पहले यह दायरा 200 मीटर था.सभी मतदान बूथों की लाइव बेवकास्टिंग की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी. इस बार महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित 50 बूथ बनाये जाएंगे. इसी तरह, दिव्यांग मतदान कर्मियों का भी बूथ होगा.

होम वोटिंग

85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से ही मतदान (होम वोटिंग) करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह सुविधा दिव्यांग के लिए भी होगी.

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