मुजफ्फरपुर से प्रेमांशु शेखर की रिपोर्ट
Muzaffarpur News: अफीम तस्करी के एक गंभीर मामले में मुजफ्फरपुर की एनडीपीएस कोर्ट-2 के प्रभारी जज मिथिलेश कुमार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में तीन तस्करों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सदातपुर दरभंगा मोड़ से 6 किलो अफीम के साथ हुए थे गिरफ्तार
सजा पाने वाले तस्करों में पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत धरहरा निवासी राहुल रंजन, सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र स्थित पचरवा निवासी अमितेष कुमार और अररिया थाना क्षेत्र के दियारी निवासी गोविंद कुमार मंडल शामिल हैं. इन तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पटना की विशेष टीम ने 22 मार्च 2023 को मुजफ्फरपुर के सदातपुर स्थित दरभंगा मोड़ से भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ दबोचा था. तलाशी के दौरान इनके पास से 6 किलो अफीम बरामद की गई थी.
एनसीबी की जाल में ऐसे फंसे थे अंतरजिला गिरोह के तस्कर
एनसीबी के आसूचना पदाधिकारी सुजीत कुमार के बयान पर दर्ज इस मामले में कोर्ट के समक्ष कुल पांच गवाहों की गवाही हुई थी. एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर अफीम की बड़ी खेप बेचने के लिए सदातपुर आने वाले हैं. टीम ने जाल बिछाया और 22 मार्च 2023 को दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही राहुल रंजन और अमितेश ने अफीम के 6 पैकेट गोविंद कुमार मंडल को सौंपे, एनसीबी की टीम ने मौके से तीनों को रंगे हाथ दबोच लिया. मामले में 14 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.
