Muzaffarpur News: संगीता देवी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला,साक्ष्य के अभाव में पति समेत सभी आरोपी बरी

मुजफ्फरपुर की अदालत ने 2018 के संगीता देवी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पति नंदकिशोर राम समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा. जानिए खबर विस्तार से…

 Muzaffarpur News: सरैया थाना क्षेत्र के चर्चित संगीता देवी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 ब्रजेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी पति नंदकिशोर राम समेत अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, जिसके आधार पर आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया गया.

2018 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, पिता ने लगाया था आरोप

यह मामला वर्ष 2018 का है. इस संबंध में 8 मई 2018 को सरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मृतका के पिता शिवनाथ राम, जो पारू थाना क्षेत्र के करारू गांव के निवासी हैं, उनके बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया था. पिता ने अपनी पुत्री संगीता देवी की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों और पति पर लगाया था. इसके बाद से ही मामले की कानूनी प्रक्रिया अदालत में चल रही थी.

अभियोजन पक्ष नहीं जुटा सका पुख्ता सबूत

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. आरोपियों के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें राजनीतिक या व्यक्तिगत रंजिश के कारण फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों की कमी के कारण केस कमजोर पड़ गया. अंततः अदालत ने “बेनिफिट ऑफ डाउट” देते हुए पति नंदकिशोर राम और अन्य को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

मुजफ्फरपुर से प्रेमांशु शेखर की रिपोर्ट

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By Purushottam Kumar

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