बकाया ऋण वसूली के लिए 24 से 29 नवंबर तक विशेष शिविर आयोजित करेगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
Minority Welfare Department to organise special camps
बकाया ऋण की वसूली के लिए 24 से 29 नवंबर तक विशेष वसूली शिविर का आयोजन
मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरमुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत बकाया ऋण की वसूली के लिए 24 से 29 नवंबर तक विशेष वसूली शिविर का आयोजन किया जा रहा है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक निदेशक राजीव रंजन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बकायेदारों को ऋण की अदायगी हेतु एकमुश्त अवसर एवं सुविधाजनक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराना, जिससे लंबित राशि की शीघ्र वसूली की जा सके. शिविर का आयोजन जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में होगा.ब्याज के साथ लगेगा दंड-ब्याज
पूर्व में लाभार्थियों को वितरित ऋण की बकाया राशि की वसूली अब कार्यालय की प्राथमिकता है़ उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों को मूलधन पर देय ब्याज के साथ-साथ दंड-ब्याज भी देना होगा.दायर होगा मुकदमा
सहायक निदेशक ने साफ किया कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले ऋणियों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है. शिविर अवधि के दौरान कोई भी स्पष्टीकरण, विलंब का कारण या असंगत दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. यदि निर्धारित तिथि तक बकाया वसूली नहीं की जाती है, तो ऋणी के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है. उन्होंने अपील की कि यह कल्याणकारी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है. बकायादारों से अपेक्षा है कि वे अपनी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करें, ताकि अन्य पात्र लाभार्थियों को भी योजना का लाभ समय पर मिल सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
