15 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में पॉक्सो कोर्ट ने राजा कुमार को ठहराया दोषी, 24 को सजा

मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में विशेष कोर्ट ने कांटी निवासी राजा कुमार को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

 Pocso Court Verdict:  मीनापुर के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कांटी के बगाही निवासी आरोपित राजा कुमार को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी.

विशेष कोर्ट में पेश किए गए आठ गवाह

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष कुल आठ गवाहों और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पेश किया.

मुख्य बिंदु:

  • प्राथमिकी की तिथि: पीड़िता के पिता ने इसी वर्ष 15 फरवरी 2026 को मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
  • आरोप पत्र दाखिला: पुलिस विवेचक ने मामले की जांच के बाद आरोपित के विरुद्ध 30 मई 2026 को आरोप पत्र दाखिल किया था.
  • सजा पर सुनवाई: दोषी करार दिए जाने के बाद अब 24 अगस्त को सजा पर फैसला आएगा.

कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की आस मजबूत हुई है.

ये भी पढ़ें: कृषि इनपुट योजना में धांधली, जाली दस्तखत से आवेदन पास कर किसान से मांगी 50% रिश्वत



प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >