आय से अधिक संपत्ति मामले में तिरहुत के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक निलंबित

egional education deputy director suspended

11 सितंबर को हुई थी छापेमारी, वीरेन्द्र नारायण पर हुई कार्रवाई संवाददाता, मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेन्द्र नारायण को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया गया है. शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) मनोरंजन कुमार ने इस संबंध में एक संकल्प जारी किया है. विशेष निगरानी इकाई पटना ने 11 सितंबर को वीरेंद्र नारायण के मुजफ्फरपुर स्थित कलमबाग चौक के खबड़ा रोड स्थित आवास के साथ-साथ पटना व पूर्णिया में भी छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने की सूचना मिली. यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है. वीरेन्द्र नारायण को बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. वहीं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय छपरा स्थित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल का कार्यालय रहेगा. इसके अलावा उनके खिलाफ अलग से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जायेगी. डीएम की अनुशंसा पर भी नहीं हुई थी कार्रवाई वैशाली के डीएम ने पूर्व में ही तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (डीइओ) वीरेन्द्र नारायण के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. लेकिन, इस अनुशंसा के बावजूद शिक्षा विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जैसे अहम पद पर नियुक्त कर दिया.वै शाली में अपने कार्यकाल के दौरान वीरेन्द्र नारायण काफी विवादों में रहे थे. उन पर जिलाधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करने और बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने के आरोप थे. आरोप यह भी था कि वे जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएम डैश बोर्ड, जन शिकायत से संबंधित मामलों और शिक्षकों के वेतन निकासी जैसे कार्यों में अनावश्यक विलंब करते थे.इसके अलावा, बेंच-डेस्क और सबमर्सिबल जैसी योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाये गये थे. डीएम ने इन सभी आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा अपर मुख्य सचिव से की थी, लेकिन तब शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

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By Premanshu Shekhar

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