शीतलहर का कहर, 10 बजे से पहले क्लास लगाने पर रोक
शीतलहर का कहर, 10 बजे से पहले क्लास लगाने पर रोक
:: स्कूलों की टाइमिंग बदली
मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरगिरते न्यूनतम तापमान और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव का आदेश दिया है. 12 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक यह प्रभावी रहेगा. डीएम के आदेशानुसार, जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अब सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है.
बोर्ड परीक्षाओं को मिली छूट
प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र और विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान रखते हुए बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को इस पाबंदी से मुक्त रखा है. इन परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और निर्धारित परीक्षाएं अपने पूर्व समय के अनुसार चल सकेंगी, ताकि छात्रों की तैयारी में कोई बाधा न आए.
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी व पश्चिमी), सभी बीडीओ, थाना अध्यक्ष और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है. डीएम ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
