राजस्व न्यायालयों के विधि विशेषज्ञों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, फर्जी होने पर सेवा समाप्त

Certificates of legal experts will be checked

By Prabhat Kumar | September 16, 2025 8:53 PM

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राजस्व पर्षद ने राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों में कार्यरत विधि विशेषज्ञों के प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है. इस संबंध में पर्षद के उप सचिव ने सभी समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और डीसीएलआर को एक पत्र भेजा है़.क्या है मामला?

राजस्व पर्षद को यह शिकायत मिली थी कि कुछ जिलों में ऐसे लोग विधि विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है. नियमों के अनुसार, इस पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पांच वर्षीय बैचलर डिग्री इन लॉ (बीए एलएलबी . या समकक्ष) होना अनिवार्य है.

जांच के निर्देश

पर्षद ने प्राथमिकता के आधार पर सभी विधि विशेषज्ञों के प्रमाण पत्रों की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है. अगर जांच में किसी की डिग्री वैध नहीं पाई जाती है तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी. ऐसे मामलों में किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा.

प्रमुख बिंदु

– राजस्व पर्षद ने राजस्व कार्यालयों में कार्यरत विधि विशेषज्ञों के प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं

विधि विशेषज्ञों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पांच वर्षीय विधि स्नातक (लॉ) की डिग्री होना अनिवार्य है

जिनके पास वैध डिग्री नहीं होगी, उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी

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