बिना कारण नहीं होंगे आवेदन खारिज, सीओ देंगे लिखित ब्योरा
Applications will not be rejected without reason
दाखिल-खारिज
संयुक्त सचिव ने डीएम को पत्र भेजकर दिये निर्देशमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
दाखिल-खारिज के आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण बताये बड़े पैमाने पर खारिज किये जाने की शिकायतों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अहम कदम उठाया है. विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर इस समस्या का समाधान करने के लिए नये निर्देश जारी किये हैं.अब किसी भी दाखिल-खारिज आवेदन को अस्वीकृत करने पर, संबंधित सीओ को एक विशेष प्रपत्र में अस्वीकृति का पूरा और स्पष्ट कारण लिखकर देना होगा. यह जानकारी आवेदक को निबंधित डाक या संदेशवाहक के माध्यम से भेजी जायेगी, ताकि रैयत (जमीन के मालिक) को पता चल सके कि उनका आवेदन क्यों अस्वीकृत किया गया है.
संयुक्त सचिव ने सभी समाहर्ताओं से इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. बताया कि विभाग ने पहले भी ऐसे निर्देश दिए थे, लेकिन उनका सही से पालन नहीं हो पाया था. इस बार, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अगर अब भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह पहल राज्य में भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाने व आम जनता की परेशानियों को कम करने की दिशा में कारगर कदम है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
