दुष्कर्म का प्रयास : आरोपित को तीन वर्ष की सजा
Accused sentenced to three years' imprisonment
आठ वर्ष पूर्व किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार कर आरोपित ने किया था दुष्कर्म का प्रयास संवाददाता, मुजफ्फरपुर आठ वर्ष पूर्व मुशहरी थाना की रहनेवाली 15 वर्षीय किशोरी के साथ रेप का प्रयास करने के मामले में आरोपित इनरजीत सहनी को सजा सुनायी गयी. उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 55 सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं जमा करने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट एक के जज धीरेंद्र मिश्र ने यह सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया. जांच अधिकारी ने गाली-गलौज की धारा में 30 मार्च 2018 को केस फाइनल कर दिया था. मामले में दो फरवरी 24 को विशेष कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट की धारा में संज्ञान लिया था. किशाेरी की मां ने 22 सितंबर 2017 को परिवाद दर्ज कराया था. परिवाद पर 17 जनवरी 2018 को मुशहरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.15 सितंबर 2017 को किशोरी अपने घर में थी. इस बीच आरोपित इनरजीत ने घर में घुसकर उसके साथ अभद्र व्यवहार कर दुष्कर्म का प्रयास किया. किशोरी की मां द्वारा आरोपित के घर उसके माता-पिता से शिकायत करने पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट की गयी थी. इसके बाद महिला ने आरोपित के साथ उसके मामता-पिता को नामजद कर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था. बाद में कोर्ट के आदेश पर मुशहरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गयी थी.
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