दुष्कर्म का प्रयास: आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर औराई थानाध्यक्ष पर 5000 का जुर्माना

5000 fine on Aurai police station incharge

By Prabhat Kumar | August 20, 2025 9:01 PM

संवाददाता, मुजफ्फरपुर दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने औराई थानाध्यक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला दो साल पुराना है, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोरी को तंत्र-मंत्र के बहाने दुष्कर्म का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी. कोर्ट ने थानाध्यक्ष को आरोपी संजय साह को तीन दिनों के भीतर गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी़ कोर्ट ने इस आदेश की प्रति डीआईजी और एसएसपी को भी भेजी है. न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित था. जब थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि थानाध्यक्ष और आरोपी के बीच मिलीभगत प्रतीत होती है. थानाध्यक्ष ने कोर्ट में आरोपी के बंद घर की तस्वीर और गिरफ्तारी वारंट की रिपोर्ट दाखिल करते हुए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे ”मनगढ़ंत और मनमाना” बताया. कोर्ट ने कहा कि केवल बंद घर की तस्वीर यह साबित नहीं करती कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.यह घटना दो साल पहले की है, जब औराई के एक गांव की किशोरी ने संजय साह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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