मुजफ्फरपुर : स्वाधार गृह मामले में जेल मे बंद नगर थाना क्षेत्र के छोटी मजार गुदरी निवासी माधुरी उर्फ साइस्ता परवीन की जमानत अर्जी को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ला ने खारिज कर दिया. पिछली तिथि को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी जयमंगल प्रसाद ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए प्राथमिकी का समर्थन किया था.
इसमें कहा था कि इस मामले में इनकी पूर्ण रूप से संलिप्तता है. यही संस्था का संचालन करती हैं, इसलिए इनका जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है. मधु की ओर से उनके अधिवक्ता प्रियरंजन ने बहस करते हुए न्यायाल से कहा कि स्वाधार गृह से कभी उनके मुवक्किल का लेना-देना नहीं रहा. संस्था का कोई वित्तीय लेन-देन भी इनके द्वारा नहीं किया गया. मेरी मुवक्किल इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा था.
