दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को जेल

मुजफ्फरपुर : दहेजहत्या के मामले में शनिवार को एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने सुनवाई कर सरैया थानाक्षेत्र के मड़वापाकर चकमनाली निवासी मोहम्मद नेयाजुल हक को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 25 जून की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन की ओर से एपीपी धर्मेंद्र कुमार […]

मुजफ्फरपुर : दहेजहत्या के मामले में शनिवार को एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने सुनवाई कर सरैया थानाक्षेत्र के मड़वापाकर चकमनाली निवासी मोहम्मद नेयाजुल हक को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 25 जून की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन की ओर से एपीपी धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था.

ये है मामला : सरैया थाना के मड़वापाकर चकमनाली टोला में दहेज लोभी पति मो नेयाजुल हक व उसके घर वालों ने शबनम खातून की गला दबा कर वर्ष 2015 में हत्या कर दी थी. शबनम के पिता व कांटी थाना के माधोपुर मियां निवासी मोहम्मद मुर्तुजा के बयान पर मो नेयाजुल हक, सास जमीला खातून व अन्य के खिलाफ 25 अगस्त 2015 को सरैया थाना में केस दर्ज किया गया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >