मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई

मुजफ्फरपुर : सुप्रीम कोर्ट बालिका गृह यौनशोषण कांड में दाखिल उस याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें सीबीआइ पर आरोप लगाया गया है कि उसने सही तरीके से मामले की जांच नहीं की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से इस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 16, 2019 7:37 AM
मुजफ्फरपुर : सुप्रीम कोर्ट बालिका गृह यौनशोषण कांड में दाखिल उस याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें सीबीआइ पर आरोप लगाया गया है कि उसने सही तरीके से मामले की जांच नहीं की. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से इस मामले में अग्रिम नोटिस सर्कुलेट किया गया है, जिसमें याचिका पर सुनवाई टालने की मांग की गयी है.
यह नयी अंतरिम याचिका पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता निवेदिता ने दायर की है. उन्हीं की एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृहकांड की जांच का निर्देश दिया था. कोर्ट इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है.
नयी याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआइ ने मामले में अहम सुराग मिलने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं की और वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास किया. यहां तक कि आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराएं भी नहीं लगायी गयीं.
अधिवक्ता फौजिया शकील के जरिये दायर याचिका में मांग की गयी है कि सीबीआई को विस्तृत, सही और वैज्ञानिक तरीके जांच करने के निर्देश दिये जाएं.

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