लूटपाट व आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपितों को सात साल कारावास

लूटपाट व आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपितों को सात साल कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने सुनायी सजा

दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड, नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास

लखीसराय. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने लूटपाट व आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को सात वर्ष की साधारण सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने बड़हिया थाना कांड संख्या 45/2002 एवं सेशन नंबर 201/2003 में सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 380/149 व 27 आर्म्स एक्ट में सजा सुनायी है. उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि घटना आठ जून 2002 की है, जिसे लेकर सूचक सह बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहाडीह निवासी रामाधार सिंह उर्फ मुश्कि सिंह के अनुसार उनके बड़े भाई प्रमोद सिंह घटना के दिन सुबह आठ बजे अपने बथान से घर जा रहे थे. उसी क्रम में विजय सिंह व शंभू सिंह के द्वारा प्रमोद सिंह को गोली मारी गयी. विजय सिंह द्वारा प्रमोद सिंह के पेट में व शंभू सिंह द्वारा जांघ में गोली मारी गयी. इससे घटनास्थल पर ही प्रमोद सिंह की मौत हो गयी थी. उसी समय अन्य मुद्दालय पंकज कुमार उर्फ लिपु सिंह, राजीव कुमार, गोपाल सिंह, पप्पू सिंह, शिवजी सिंह, बहादुर सिंह, रामाकांत सिंह, अजय सिंह द्वारा घर में घुसकर लूटपाट व चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. इसमें घर से कपड़ा, जेवरात व अन्य समान ले लिया. मामले को लेकर आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 448, 380/149, 302/149 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. एपीसी हरेराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट में उपरोक्त धारा में से आईपीसी की धारा 380/149 एवं 27 आर्म्स एक्ट को लेकर पंकज कुमार उर्फ लिपु सिंह व राजीव कुमार को दोषी पाते हुए दोनों को सात वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं दिये जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास के सजा का प्रावधान रखा है. मामले को लेकर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा एवं बचाव पक्ष से सुरेश प्रसाद उर्फ शशि सिंह पैरवी कर रहे थे.

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