10 या अधिक कर्मी कार्यरत, तो आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य

अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाने का है प्रावधान

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मुंगेर . महिला एवं बाल विकास निगम मुंगेर की ओर से गुरुवार को संग्रहालय सभागार में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. उसका उद्घाटन अपर समाहर्ता मनोज कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर किया. इस कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना, आंतरिक शिकायत समिति को मजबूत करना और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना है.

मुख्य प्रशिक्षक अंकिता कश्यप ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों तथा आंतरिक शिकायत समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि जिले के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों व कार्यालयों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं अथवा संबंद्ध हैं वहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है. अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके साथ ही गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थान परिसर में अधिनियम से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में लापरवाही बरतने वाले संस्थान प्रमुखों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए प्रशिक्षक ने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षित सम्मानजनक व लैंगिक समानता आधारित वातावरण का निर्माण करना एवं इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है. मौके पर सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान व कार्यालय के प्रमुख व प्रतिनिधि मौजूद थे.

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