मुंगेर जिले में बगैर निबंधन के चल रहे सैकड़ों जांच घर व पैथोलॉजी होंगे बंद

मुंगेर : पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग बगैर निबंधन गलत ढंग से चल रहे जांच घर व पैथोलॉजी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सिविल सर्जन व मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार मुंगेर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 17, 2020 4:50 AM

मुंगेर : पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग बगैर निबंधन गलत ढंग से चल रहे जांच घर व पैथोलॉजी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सिविल सर्जन व मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार मुंगेर जिले में कुल 57 जांचघर व पैथोलॉजी निबंधित है. जबकि मुंगेर शहर में ही लगभग सौ से अधिक पैथोलॉजी गलत ढंग से चल रहे.

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में एक आदेश जारी कर कहा था कि पैथोलॉजी संचालन के लिए न्यूनतम डिग्री एमडी पैथो होगी़ सामान्य एमबीबीएस डिग्रीधारी पैथोलॉजी चलाने के लिए अधिकृत नहीं होंगे.
जबकि दूसरी ओर मुंगेर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों पैथोलॉजी अवैध रूप से चल रहे हैं. जिसमें कोई एमबीबीएस डिग्रीधारी भी नहीं है. पैथोलॉजिकल जांच का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग पैथोलॉजी खोल लिये हैं. मुंगेर शहर के मेडिकल मंडी बड़ा बाजार में ऐसे पैथलॉजियों की संख्या काफी है जो बिना वैध डिग्री व मापदंड के चल रहे हैं.

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