कट्टर माओवादी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा
मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने विस्फोटक रखने के आरोप में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक कट्टर सदस्य को गुरुवार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (द्वितीय) पुरुषोत्तम मिश्र ने कट्टर माओवादी बीरबल मुर्मू को विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा पांच […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
June 22, 2017 4:33 PM
मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने विस्फोटक रखने के आरोप में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक कट्टर सदस्य को गुरुवार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (द्वितीय) पुरुषोत्तम मिश्र ने कट्टर माओवादी बीरबल मुर्मू को विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा पांच और नियम 2008 के आधार पर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. मुंगेर के करगहर क्षेत्र के स्वयंभू एरिया कमांडर मुर्मू को पड़ोसी राज्य के पाकुड़ जिले से जून 2012 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर कंदनी जंगल में 93 जिलेटिन स्टिक छुपाने का आरोप था.
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