Motihari News:बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर न्यायपालिका का एक बड़ा और कड़ा फैसला सामने आया है. मोतिहारी की विशेष पॉक्सो(POCSO) कोर्ट ने एक नाबालिग से जुड़े मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश ने लखोरा थाना कांड संख्या 430/22 के अभियुक्त भुलनसहनी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
अलग-अलग धाराओं में मिली कड़ी सजा, बहुआरा गांव का रहने वाला है दोषी
सजा पाने वाला दोषी भुलनसहनी जिले के बहुआरा गांव का रहने वाला है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी सजा मुकर्रर की है. दोषी को आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) में 7 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366(ए) में 10 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376(2) (बलात्कार) में 10 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत मुख्य रूप से 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट
