मोतिहारी: कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हत्या के मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद

Motihari News: कोर्ट ने वर्ष 2017 के हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए घोड़ासहन क्षेत्र के 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है. पुलिस की वैज्ञानिक चार्जशीट और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है. जानिए पूरी खबर…

मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट

Motihari News:  पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी कोर्ट (एडीजे-04) ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के 7 साल पुराने मामले में सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) और आर्थिक जुर्माने की सख्त सजा सुनाई है. पुलिस द्वारा समय पर पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों और वैज्ञानिक चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

वर्ष 2017 का है पूरा मामला

यह पूरा मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है. साल 2017 में घोड़ासहन थाना कांड संख्या-335/2017 (STR no. 1173/2017) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक श्री ईश्वरचंद्र दुबे ने पक्ष रखा.

इन 6 दोषियों को मिली सजा

सजा पाने वाले सभी दोषी घोड़ासहन थाना क्षेत्र के निवासी हैं. इनमें जगीराहा कोठी के जयशी शाह, विजय राय, लाल बहादुर राय, शिव पूजन राय (पिता- रामवरण राय), शिव पूजन राय (पिता- सूरज राय) और कचुराही के रहने वाले गोपाल प्रसाद शामिल हैं.

कोर्ट द्वारा तय सजा का विवरण

माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माने की घोषणा की है. इसमें धारा 302 (हत्या) में सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना.धारा 147 (बलवा) में  2 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 148 (घातक हथियार से दंगा) में  2 वर्ष का कारावास और 3 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी है. 

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सुनील कुमार सिंह प्रभात खबर मल्टीमीडिया में डिप्टी चीफ रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। क्राइम और राजनीति से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है। वे निष्पक्ष रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है।

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