Motihari News: पूर्वी चंपारण जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक के पक्ष में निर्णय सुनाया है. आयोग ने लखनऊ की वैष्णवी डिजिटल सिस्टम को शिकायतकर्ता को 4,07,899 रुपये की राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है. साथ ही कंपनी को वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा.
उद्यमी ने मशीन के लिए किया था भुगतान
पकड़ीदयाल के चोरमा निवासी संतोष कुमार पासवान ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये का ऋण लेकर फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी. इसके लिए उन्होंने लखनऊ की वैष्णवी डिजिटल सिस्टम से डिजिटल प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए 7,55,999 रुपये का भुगतान किया.
शिकायत के अनुसार अग्रिम भुगतान के बावजूद कंपनी ने केवल 3,48,800 रुपये मूल्य की मशीन उपलब्ध कराई, जबकि 4,07,899 रुपये मूल्य के शेष उपकरणों की आपूर्ति नहीं की.
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आयोग ने उद्यमी के पक्ष में सुनाया फैसला
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा और सदस्य संजीव कुमार की संयुक्त पीठ ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया.
आयोग ने वैष्णवी डिजिटल सिस्टम को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 4,07,899 रुपये की राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए.
दो माह में करना होगा आदेश का पालन
आयोग ने कंपनी को वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि लखनऊ की वैष्णवी डिजिटल सिस्टम दो माह के भीतर आयोग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे.
यह फैसला धोखाधड़ी के शिकार उपभोक्ताओं और नए उद्यमियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.
