अधियाचना क्षेत्र में नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत घर बनाने को 20 फुट चौड़ी सड़क होना अनिवार्य

शहरी क्षेत्र व इससे सटे प्लानिंग एरिया में आवासीय नक्शा पास करने के लिए न्यूनतम 20 फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए तभी नक्शा पास हो पायेगा.

मोतिहारी.शहरी क्षेत्र व इससे सटे प्लानिंग एरिया में आवासीय नक्शा पास करने के लिए न्यूनतम 20 फीट चौड़ी सड़क होनी चाहिए तभी नक्शा पास हो पायेगा. ऐसा बिल्डिंग बायलाॅज में हुए संशोधन के बाद अधियाचना क्षेत्र में करना अनिवार्य हो गया है. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से ही एक पत्र उत्पाद एवं निबंधन विभाग को जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि राज्य के शहरी निकाय या शहर से सटे प्लानिंग एरिया (आयोजना क्षेत्र) में जमीन की प्लॉटिंग के लिए 20 फुट सड़क छोड़ना अनिवार्य होगा, जमीन की रजिस्ट्री में इस रास्ते का उल्लेख करते हुए ही निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि, भविष्य में प्लानिंग के तहत आयोजना क्षेत्र के योजनाबद्ध शहरीकरण करने में सुविधा मिले. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखते हुए इसका अनुपालन कराने का आग्रह किया गया है. यह भी उल्लेख किया गया है यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो संबंधित डीएम की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए. मालूम हो कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग आयोजना क्षेत्र तय कर शहरों के मास्टर प्लान पर काम कर रहा है. सभी जिला मुख्यालय के शहरों, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. इसके लिए जीआईएस सर्वे का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है. एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के विभाजन के क्रम में कम से कम छह मीटर चौड़ी सड़क रखे जाने का प्रावधान है. ऐसे में कहा गया है कि राज्य के नगर पालिका एवं आयोजना क्षेत्रों में प्लॉटिंग के द्वारा भूखंडों की खरीद-बिक्री या 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड की खरीद-बिक्री के समय भूखंड के सामने कम से कम 20 फीट चौड़ी सड़क छोड़ना अनिवार्य होगा.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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