Madhubani News: वाणिज्य कर विभाग ने जिले में जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए विशेष जांच अभियान शुरू किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर है, उन्हें अपने प्रतिष्ठान के बाहर उसे अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा. नियम का उल्लंघन करने पर ₹50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
10 व्यापारियों पर हुई कार्रवाई
वाणिज्य कर पदाधिकारी अभिनाश कुमार ने बताया कि पिछले कई महीनों से व्यापारियों को इस संबंध में लिखित सूचना दी जा रही थी. इसके बावजूद विशेष जांच अभियान के दौरान शंकर चौक, गिलेशन बाजार, गंगासागर चौक सहित अन्य क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया. जांच में 10 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी नंबर प्रदर्शित नहीं मिला, जिसके बाद विभागीय नियमों के तहत उन पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई.
16 हजार से अधिक व्यापारी हैं जीएसटी पंजीकृत
विभाग के अनुसार मधुबनी अंचल में करीब 16 हजार व्यापारी जीएसटी पंजीकरण के साथ कारोबार कर रहे हैं. सभी पंजीकृत व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है.
बिना जीएसटी कारोबार करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
वाणिज्य कर पदाधिकारी ने कहा कि बिना जीएसटी पंजीकरण के कारोबार करने वाले व्यापारी यदि जांच के दौरान पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ भी विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने व्यापारियों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की.
