अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक को दस वर्ष की सश्रम कारावास

कलुआही थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की जिलाअपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई.

न्यायालय ने लगाया 15 हजार रुपये जुर्माना, कलुआही थाना क्षेत्र का है मामला, विशेष न्यायालय छह पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, पीड़िता को चार लाख मुआवजा देने का आदेश मधुबनी. कलुआही थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की जिलाअपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी कलुआही थाना क्षेत्र के नरार पश्चिमी निवासी बलराम सिंह को दफा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है . जुर्माने कि राशि नही देने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 363 भादवि में भी पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से न्यायालय में बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम ने कड़ी से कड़ी देने सजा की मांग की थी . वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा देने की मांग की थी . क्या है मामला विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 23 अक्टूबर 2023 की है . नाबालिग अपने मम्मी व नानी के साथ दुर्गा पूजा मेला देखने गई थी. इसी दौरान आरोपी ने पिस्टल दिखाकर नाबालिग को बाइक पर बैठा कर अपहरण कर लिया. फिर कई जगह होते हुए दिल्ली गया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी . क्षतिपूर्ति देने का आदेश विशेष लोक अभियोजक के अनुसार न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए 4 लाख रुपये देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. साथ ही आरोपी के जुर्माना देने की स्थिति में जुर्माना राशि भी पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

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