महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी करार
पंडौल थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई.
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
मधुबनी. पंडौल थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के अमृतगंज लोहट चीनी मिल निवासी मो. इसराइल को दफा 376 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 मई को सुनवाई होगी.
क्या है मामला
अपर लोक अभियोजक आरिफ हुसैन के अनुसार पीड़िता के माता पिता का निधन हो गया था. इसलिए वह अपनी बहन व बहनोई के साथ पंडौल थाना क्षेत्र में रहती थी. वहीं जीवन यापन के लिए ईंट भट्टा पर मजदूरी करती थी. मजदूरी के दौरान ही आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा. जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी. इसके बाद जब पीड़िता आरोपी को शादी करने के लिए कहने लगी. लेकिन आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया. पीड़िता ने मामले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।