Madhubani News : हत्या के आरोप में एक दोषी करार

लौकही थाना क्षेत्र में शंभु साह की हुई हत्या मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष चिल्ड्रेन न्यायाधीश सैयद मो फजलूल बारी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. लौकही थाना क्षेत्र में शंभु साह की हुई हत्या मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष चिल्ड्रेन न्यायाधीश सैयद मो फजलूल बारी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी लौकही थाना क्षेत्र के गोट नरहिया निवासी प्रवीण कुमार को दफा 302 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार किया. सजा के बिंदु पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक मिश्रीलाल यादव के अनुसार घटना 25 जुलाई 2017 की है. सूचिका अपने पुत्र के साथ दरवाजे पर था. सूचिका अपने आंगन गया और उसके पुत्र शंभु साह दरवाजे पर टहलने लगा. इसी दौरान आपसी रंजीश में आरोपी ने शंभु साह को गोली मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद परिजनों ने जख्मी को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल दरभंगा ले गया. जहां चिकित्सक ने शंभु साह को मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर मृतक कि मां सुमित्रा देवी के बयान पर लौकही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: GAJENDRA KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >