मधुबनी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम ने जारी किया नोटिस

मधुबनी में सड़क अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट का सख्त रवैया. नगर निगम ने 18 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है. जानिए पूरी खबर.

मधुबनी: तिलक चौक के समीप सरकारी सड़क पर कथित अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने 18 कथित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है. सभी संबंधित लोगों को 5 अक्टूबर को नगर निगम कार्यालय में अपना जवाब दाखिल करने और सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई

नगर निगम मधुबनी के कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह कार्रवाई पटना हाइकोर्ट में दाखिल वाद संख्या सीडब्ल्यूजेसी-14350/2025 में पारित आदेश के आलोक में की गयी है.

हाइकोर्ट ने 14 अगस्त को पारित आदेश में कहा था कि नगर आयुक्त, नगर निगम मधुबनी, प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के लागू प्रावधानों, जिसमें प्रतिस्थापित धारा 435 भी शामिल है, के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर उचित कार्रवाई करेंगे.

अमीन की जांच में 18 लोगों का अतिक्रमण मिला

कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने अमीन से स्थल की भौतिक जांच करायी. निगम के अनुसार अमीन की रिपोर्ट में पाया गया कि 18 लोगों द्वारा सरकारी सड़क पर दुकान लगाकर कथित रूप से अतिक्रमण किया गया है.

इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस दिया गया है. निर्धारित अवधि में यदि संबंधित व्यक्ति कारण बताते हुए निगम को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जा सकता है.

20 हजार रुपये तक जुर्माना और खर्च की वसूली

नगर निगम के अनुसार जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अतिक्रमण हटाया जा सकता है. इसके साथ अधिकतम 20 हजार रुपये तक जुर्माना और अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च की भी वसूली की जा सकती है.

यदि संबंधित व्यक्ति से राशि की वसूली नहीं होती है तो इसे होल्डिंग बकाया के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान बताया गया है.

5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

इस मामले में 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे नगर निगम कार्यालय, मधुबनी में सुनवाई होगी. संबंधित लोगों को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

इन लोगों को भेजा गया है नोटिस

नगर निगम ने मो मौसम, देवानंद, रघुनाथ साह, मो अजमेरी, मो अकबर, मो नौसाद, मो गुलजार, मो जावेद, मो दुलारे, मो गुल्फाम, मो तौसीफ, मो कैस, मो अलाउद्दीन, मो सलज, मो अनबर, कल्लु राम, तमन्ना शेख और बबलू मंडल को नोटिस जारी किया है.

जवाब के बाद होगी आगे की कार्रवाई

नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद स्थल की मापी करायी गयी है. संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया है. निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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By Ashok kumar thak

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