मधुबनी के झंझारपुर से संजय कर्ण की रिपोर्ट
झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) मरजीना खातुन को विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र (टीसी) पर हस्ताक्षर के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल निर्धारित किया गया है.
वायरल वीडियो के बाद हुई जांच
बीईओ मरजीना खातुन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टीसी पर हस्ताक्षर के बदले अवैध राशि मांगने का आरोप लगा था.
मामले की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर द्वारा की गई. जांच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई.
छात्रों और अभिभावकों के बयान में पुष्टि
जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार बीईओ अपने आवास से ही कार्यालय का संचालन कर रही थीं.
जांच के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बयान लिए गए, जिसमें अवैध राशि लेने के आरोप की पुष्टि हुई.
विभाग ने माना कि यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरुद्ध है और सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कदाचार की श्रेणी में आता है.
निलंबन अवधि में दरभंगा रहेगा मुख्यालय
शिक्षा विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत मरजीना खातुन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
विभाग की ओर से कहा गया है कि आरोप पत्र और अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित संकल्प अलग से जारी किया जाएगा.
नियम-10 के तहत निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता सुधांशु झा ने भी शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी.
