Madhubani News : पुत्री की हत्या में पिता को पांच वर्ष कारावास, पंडौल थाना क्षेत्र का मामला

छह वर्षीय सोनाली कुमारी उर्फ परिधि की हुई मौत मामले में जिला अवर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार के न्यायालय में सजा की बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. पंडौल थाना क्षेत्र में करीब आठ साल पूर्व छह वर्षीय सोनाली कुमारी उर्फ परिधि की हुई मौत मामले में जिला अवर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार के न्यायालय में सजा की बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र सरिसवपाही निवासी लाल बाबू साह (पिता) को दफा 304 भादवि में पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को 12 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, आरोपी के जुर्माने की राशि मृतका की मां सूचिका आशा कुमारी को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमरनाथ झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार घटना 22 जून 2017 की है. सूचिका रात में खाना खा कर अपनी बच्ची सोनाली कुमारी उर्फ परिधि को लेकर सोने गयी थीं. इसी दौरान बच्ची दूध के लिए रोने लगी. इसी पर बच्ची के पिता आरोपी लाल बाबू साह मारने लगा. वहीं, आरोपी के पिता गणेशी साह व उसकी मां गुलाबी देवी बोली कि बहुत रोती है. उसको चूप कराने को कहा. इसी पर आरोपी ने अपनी बच्ची सोनाली कुमारी उर्फ परिधि को फैंट मुक्का व लात से मारने लगा था. इसके बाद बच्ची रोना बंद कर दिया. रोना बंद होने के बाद सभी बच्ची को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाबत मृतका की मां आशा कुमारी ने अपने पति के खिलाफ पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: GAJENDRA KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >