सजा पर सुनवाई 22 जुलाई कोसकरी थाना क्षेत्र का मामला
प्रतिनिधि, मघुबनीसकरी थाना क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व सूचक उमर महमूद के ऊपर जानलेवा हमला मामले को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई . न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के सुनवाई के बाद आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के सिवोतर टोला निवासी अली अहमद उर्फ मुन्ना गाॅस को दफा दफा 341, 323,307,325,504 भादवि एवं आर्म्स एक्ट के दफा 27/30 में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.
अपहरण करने में असफल होने पर सूचक को मारी गोली लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद राय के अनुसार घटना 17 सितम्बर 2018 की है. करीब दिन के 12 बजे एक व्यक्ति दौड़कर आया और सूचक उमर महमूद को बोला कि तुम्हारा बेटा का अपहरण किया जा रहा है . जब सूचक दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि आरोपी अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस अन्य सहयोगी के साथ उसके पुत्र को गाड़ी पर बैठा रहा है. साथ यह भी बोल रहा था चलो इसको खत्म कर देते है. इसी दौरान सूचक पर नजर पड़ते ही आरोपी अपने पिस्टल से जान लेने के नियत से गोली चला दी . बचने के क्रम में गोली सूचक के बांह में लग गयी. गोली चलने के आवाज पर लोग पहुंचे तो आरोपी और उनके सहयोगी भाग गया. घटना को लेकर सूचक उमर महमूद ने सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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