चालक की सीट पर बैठ रहे यात्री लापरवाही. शहर में चल रहे 2960 टेंपाे

मधुबनी : मुजफ्फरपुर के अहियापुर व कांटी की तरह कब इस जिले के किस भाग में वैसा ही हादसा हो जाये और निर्दोष यात्रियों की जान चली जाये यह कोई नहीं कह सकता. दरअसल इस जिले में भी बेतरतीब तरीके से नियम की अनदेखी कर टेंपो का परिचालन होता है. इस दौरान ना सिर्फ निजी […]

मधुबनी : मुजफ्फरपुर के अहियापुर व कांटी की तरह कब इस जिले के किस भाग में वैसा ही हादसा हो जाये और निर्दोष यात्रियों की जान चली जाये यह कोई नहीं कह सकता. दरअसल इस जिले में भी बेतरतीब तरीके से नियम की अनदेखी कर टेंपो का परिचालन होता है. इस दौरान ना सिर्फ निजी लाइसेंस पर व्यावसायिक वाहन चलाते हैं बल्कि क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जाता है. प्रशासन कभी कभार इन पर जुर्माना की वसूली कर अपनी जिम्मेदारी को निभाने की रश्म अदायगी कर लेता है.

बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते हैं चालक. जिले में 2960 ऑटो निबंधित है. इनमें लगभग 1500 चालक ही व्यावसायिक लाइसेंस पर वाहन का परिचालन करते है. शेष 1460 ऑटो के चालक बिना लाइसेंस अथवा निजी लाइसेंस पर वाहन चलाते हैं. लगभग पचास फीसदी ऑटो का परिचालन बगैर वैध लाइसेंस के होता है. पकड़े जाने पर इनसे रकम जुर्माना के तहत भरना पड़ता है.
कई मोड़ हैं खतरनाक. शहर में कई ऐसे खतरनाक मोड़ है जहां ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है. इनमें निधि चौक व कोतवाली चौक के बीच में अंधा मोड़ है. जहां कई घटनाएं हो चुकी है. इसी प्रकार बाबू साहेब चौक, हॉस्पिटल चौक के नजदीक खतरनाक मोड़ है. इन जगहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आये दिन दुर्घटना होते रहती है.
क्षमता से अधिक यात्री. सड़क पर व्यावसायिक वाहन के रूप में चलने वाला ऑटो में क्षमता से दो गुना तिगुना यात्री को बैठाया जाता है. छोटे ऑटो में ड्राइवर सहित दो यात्री आगे व चार यात्री पीछे बैठते है. जब बड़े ऑटो में 10 से 12 यात्री तक सफर करते है.
क्षमता से अधिक यात्री ढोने पर जुर्माना. क्षमता से अधिक यात्री को ढ़ोने पर वाहनों से मोटे रकम के जुर्माना का प्रावधान है. जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि मोटर एक्ट के नये संशोधन के अनुसार सीट से अधिक यात्री को बिठाने पर बस, सिटी राइड एवं मिनी बस पर प्रति यात्री एक हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान है. वहीं यातायात उल्लंघन के मामले में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर ऑटो पर 300 रुपया प्रति व्यक्ति के जुर्माना का प्रावधान है. वहीं मोटर साइकिल पर ट्रीपल लोड के मामले 900 रुपया जुर्माना का प्रावधान है.

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