ठगी के मामले में दो को सश्रम कारावास

मधुबनी : सब जज प्रथम सह एसीजेएम प्रथम नीरज बिहारी लाल के न्यायालय में एटीएम बदलकर पैसा निकासी मामले में सजा के विंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी, गया जिला क्षेत्र के कोठी इमामगंज थाना क्षेत्र के शहजाद साह एवं मो. संजरी को दफा 401 एवं 420 […]

मधुबनी : सब जज प्रथम सह एसीजेएम प्रथम नीरज बिहारी लाल के न्यायालय में एटीएम बदलकर पैसा निकासी मामले में सजा के विंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी, गया जिला क्षेत्र के कोठी इमामगंज थाना क्षेत्र के शहजाद साह एवं मो. संजरी को दफा 401 एवं 420 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सोमवार को सुनायी. वहीं न्यायालय ने 3000 व 2000 जुर्माना भी लगाया है.

साथ ही न्यायालय ने दफा 379 एवं 411 भा.द.वि में भी तीन तीन साल का सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन के ओर से अपर अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा कि मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता विजय झा ने बहस किया.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार दिनांक 29 नवंबर 2015 को सूचक रहिका थाना क्षेत्र कमलपुर निवासी कृष्ण कुमार साहु को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेट्रोल पंप के सामने एटीएम से पैसा निकालने गया था. उक्त एटीएम में उक्त दोनों अभियुक्त पहले से था और सूचक से पहले पैसा निकालने को कहा. सूचक अपना एटीएम कार्ड जब एटीएम में दिया था तो कार्ड फंस गया था. उक्त आरोपी द्वारा फंसा एटीएम कार्ड निकाल कर व सूचक दस हजार रुपया लेकर जब कार्ड देखा तो बदला पाया. इस पर कहने पर आरोपी भागने लगा. सूचक द्वारा हल्ला करने पर लोगों द्वारा पकड़ाया गया था तथा पुलिस को हवाले किय गया था. इस बाबत सूचक द्वारा रहिका थाना कांड संख्या 182/15 दर्ज कराया था.

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