भू-अर्जन पदाधिकारी समेत चार पर होगी प्राथमिकी

मधुबनी : एन एच 57 में गलत तरीके से जमीन मुआवजे के भुगतान के मामले में तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार वर्मा सहित चार लोगों पर प्राथमिकी के आदेश वर्तमान भू अर्जन पदाधिकारी ने नगर थाना प्रभारी को दिया है. मामला 2009 में हुए भुगतान का है. इसमें जिन चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज […]

मधुबनी : एन एच 57 में गलत तरीके से जमीन मुआवजे के भुगतान के मामले में तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार वर्मा सहित चार लोगों पर प्राथमिकी के आदेश वर्तमान भू अर्जन पदाधिकारी ने नगर थाना प्रभारी को दिया है. मामला 2009 में हुए भुगतान का है. इसमें जिन चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है उसमें तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी के अलावे तत्कालीन कानूनगो, अमीन एवं मुआवजा लेने वाले व्यक्ति महिनाथपुर निवासी राजेश कुमार झा शामिल हैं.

क्या है मामला : साल 2009 में झंझारपुर प्रखंड के मौजा महिनाथपुर के खेसरा नंबर 1148 एल एवं 133 पर गलत तरीके से मकान दिखा कर संजय कुमार झा नामक व्यक्ति ने आठ लाख चौदह हजार चार सौ नवासी रुपये की निकासी कर ली. इस भुगतान की प्रक्रिया में तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार वर्मा, कानूनगो अरुण कुमार गुप्ता(वर्तमान में अंचल अधिकारी मधवापुर) भू अर्जन विभाग के अमीन रामेश्वर महतो की भी संलिप्तता बतायी जा रही है.
लोक शिकायत निवारण में आया मामला : जमीन का गलत प्रकार बता कर भुगतान उठा लिये जाने का मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम में आने पर हुआ है. जिसमें महिनाथपुर के ही चिरंजीव झा ने परिवाद दायर किया था. इस परिवाद पर फैसला देते हुए हुए इन लोगों पर प्राथमिकी के आदेश दिये गये हैं.
प्राथमिकी दर्ज कर होगा अनुसंधान : इस बाबत नगर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने बताया है कि विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी कागजात प्राप्त हुआ है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया जायेगा.
मामला एनएच 57 में जमीन का गलत प्रकार बता मुआवजा उठाने का
वर्तमान भू – अर्जन पदाधिकारी ने दिये आदेश
लोक शिकायत निवारण अधिनियम में आये मामले पर हुई पहल

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >