मधुबनी : कर्ज के रूप में दिए रुपये मांगने को लेकर हुए मारपीट मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार चौधरी के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी राजनगर थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी देबू महतो, ब्रह्मदेव महतो, संजीव, राम प्रसाद महतो, संजय महतो, राम स्वरूप महतो एवं दिनेश महतो को दफा 324 एवं 326 भादवि में दोषी करार किया है.
सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी. अपर लोक अभियोजक कैलाश कुमार साह के अनुसार 17 अगस्त 2001 को सूचक राजनगर थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी श्याम कुमार महतो अपने भाई रामप्रीत महतो के साथ अपने दरवाजे पर बैठा था.
इसी दौरान उक्त आरोपी द्वारा नाजायज मजमा बनाकर लाठी, फरसा अन्य समान के साथ सूचक और उसके भाई को मारपीट कर घायल कर दिया था. घटना कारण तीन महीना पहले आरोपी देबू महतो से 7000 रुपये कर्ज के रूप में लिया था. सूचक श्याम कुमार शर्मा द्वारा देबू महतो से कर्ज मांगा था. इसी बात को लेकर ही देबू महतो अन्य के साथ मिलकर मारपीट किया था. इसी बावत सूचक द्वारा राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
