मतदान दिवस व उसके एक दिन पूर्व राजनीतिक विज्ञापनों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
मतदान दिवस व उसके एक दिन पूर्व राजनीतिक विज्ञापनों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
मधेपुरा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, संगठन अथवा व्यक्ति मतदान दिवस व मतदान के एक दिवस पूर्व किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन मुद्रित माध्यम में प्रकाशित नहीं करेगा. जब तक कि उक्त विज्ञापन की सामग्री राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणित न हो. जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि जिला में मतदान की तिथि 06-11-2025 है. इस निर्देश के आलोक में 5-11-2025 व 6-11-2025 को बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. जिन राजनीतिक दलों, प्रत्यासियों, मीडिया कर्मियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
