लखीसराय से राजीव मुरारी सिन्हा की रिपोर्ट
Lakhisarai Court Timing: लखीसराय जिला विधिज्ञ संघ की मांग पर पटना हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जिले के सभी न्यायालयों में 15 जून से डे-सिटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी. इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. नए आदेश के तहत न्यायालयों की कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संचालित होगी.
15 जून से लागू होगा नया समय
जारी आदेश के अनुसार 15 जून से सभी न्यायालयों में कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक दो पालियों में संचालित की जाएगी.
पहली पाली सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी. इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा. दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी.
वहीं न्यायालय कार्यालय का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है.
जिला विधिज्ञ संघ की मांग पर लिया गया निर्णय
जानकारी के अनुसार जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष एवं सचिव ने 8 जून को संयुक्त आवेदन देकर डे-सिटिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की थी. इसके बाद पटना हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मामले पर विचार किया गया और प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.
संबंधित अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जेल अधीक्षक, बार एसोसिएशन सहित सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दी गई है.
सभी कर्मियों को नए समय का पालन करने का निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 जून से न्यायालय से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्धारित नए समय के अनुसार उपस्थित रहना होगा. न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
