मुख्य बातें:
लखीसराय से राजेश कुमार की रिपोर्ट
Illegal Weapon: लखीसराय जिला मुख्यालय के शहरी इलाके में अवैध हथियारों के प्रदर्शन और शराबबंदी कानून के उल्लंघन के खिलाफ स्थानीय पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. कवैया थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति को अवैध 7.65 MM देसी पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस मुस्तैदी से शहर के एक व्यस्त इलाके में संभावित खूनी वारदात टल गई. आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है, जो गिरफ्तारी के वक्त इतनी अत्यधिक नशे की हालत में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था.
गुप्त सूचना पर त्वरित नाकेबंदी; वार्ड नंबर-32 के पास से दबोचा
- उत्पाद विभाग से मिला था इनपुट: कवैया थाना में तैनात सब-इस्पेक्टर राजू प्रसाद ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई 3 जुलाई 2026 की शाम को गश्ती के दौरान की गई. पुलिस टीम को उत्पाद थाना लखीसराय से पुख्ता सूचना मिली थी कि कवैया रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति नशे में धुत होकर हथियार चमका रहा है.
- घेराबंदी कर दबोचा: सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत एक्शन मोड में आया और कवैया रोड वार्ड नंबर-32 के पास घेराबंदी कर संदिग्ध को हिरासत में ले लिया.
- आरोपी की हुई पहचान: पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय टिंकू कुमार, पिता- अशोक राम के रूप में हुई है, जो बड़ी कवैया (वार्ड नंबर-32) का ही रहने वाला है.
पैंट में पीछे खोंस रखी थी लोडेड पिस्तौल, मैगजीन से निकले 4 कारतूस
- अवैध हथियार: आरोपी ने अपनी पैंट में पीछे की तरफ एक लोडेड 7.65 MM का देसी पिस्तौल छुपाकर रखा था.
- जिंदा कारतूस: पिस्तौल की मैगजीन को जब चेक किया गया, तो उसके भीतर से 04 (चार) जिंदा कारतूस बरामद हुए.
- अन्य सामग्री: इसके अतिरिक्त एक छोटी पारदर्शी पॉलिथीन से 03 (तीन) पीस गोली का अग्रभाग (बुलेट टिप्स) भी बरामद किया गया.
जब पुलिस टीम ने इन हथियारों और कारतूसों के संबंध में वैध लाइसेंस या कागजात मांगे, तो आरोपी कोई भी संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने सभी सामानों को विधिवत जब्त कर सीलबंद कर दिया.
Illegal Weapon: ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट में अल्कोहल की पुष्टि, भेजा गया जेल
गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के मुंह से शराब की तेज दुर्गंध आ रही थी. पुलिस उसे तत्काल जांच के लिए उत्पाद थाना लेकर गई, जहां डिजिटल ब्रेथ एनेलाइजर मशीन से टेस्ट करने पर उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा 12 mg/100 ml पाई गई. इसके बाद सदर अस्पताल, लखीसराय के डॉक्टरों द्वारा भी उसके शराब सेवन करने की चिकित्सकीय पुष्टि की गई. इस संबंध में कवैया थाने में मद्य निषेध और आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 253/26 दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
