नशीले पदार्थ बेचने वाले 10 दुकानदारों को लगाया जुर्माना

नशीले पदार्थ बेचने वाले 10 दुकानदारों को लगाया जुर्माना

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट के पालन को लेकर की गयी दुकानों की जांच

हलसी. थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक-चौराहों पर शनिवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू अन्य नशीले नशीले पदार्थ के सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सिविल सर्जन डॉ विनोद प्रसाद सिंह एवं डीएसपी हेड क्वार्टर विश्वजीत कुमार के निर्देशानुसार अभियान चलाया गया. जिसके तहत एनटीसीपी प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉ जितेंद्र कुमार लाल एवं हलसी थाना के एएसआई रंजीत कुमार व पुलिस बल के सहयोग से हलसी थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर, हलसी ब्लॉक के समीप, आंबेडकर चौक, कैंदी सहित विभिन्न स्थान पर जिला तंबाकू कंट्रोल सेल की टीम द्वारा दुकानों की चेकिंग की गयी. इस दौरान जो दुकानदार कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघना करते 10 दुकानदारों से 18 सौ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया. नोडल पदाधिकारी डॉ जितेंद्र लाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, दुकान के सामने सिगरेट और तंबाकू के प्रचार के लिए पोस्टर लगाना और माचिस, लाइटर तथा एश ट्रे उपलब्ध कराना कानूनी अपराध है. इसके अलावे दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपने दुकान के प्रवेश द्वार पर 60×30 सेंटीमीटर का सफेद बोर्ड लगाकर उसमें धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना दें, ताकि लोगों में इस कानून का पालन करने के लिए जागरूकता हो सके. विद्यालयों के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध है और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इस अभियान का उद्देश्य कोटपा-2003 की विभिन्न धाराओं का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना और तंबाकू के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करना है. इस दौरान दुकानदार उपेंद्र कुमार, मुंद्रिका चौधरी, संजय चौधरी, गौतम कुमार, सुधीर कुमार, कुंदन कुमार, अनिल कुमार, मटेश्वर कुमार से दो-दो सौ रुपये तथा अजय कुमार व रंजीत कुमार से सौ-सौ रुपये सहित कुल 18 सौ रुपये का चालान किया गया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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