लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु किशोर कौशिक अदालत ने सत्रवाद संख्या 119/15 एक हत्या मामले की सुनवाई करते हुए चुरामनी सिंह को दोषी करार दिया है. वहीं एडीजे प्रथम अनिल कुमार सिंह की अदालत में एक पुराने हत्याकांड में 13 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश के अदालत में सत्रवाद संख्या 195/15 हत्या मामले में सुनवाई करते हुए चुनामनी सिंह को दोषी करार पाया है. इन पर बालगुदर गांव में बच्चू मिस्त्री नामक एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या देने का आरोप है, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 27 जून को सजा सुनायी जायेगी.
वहीं एडीजे कोर्ट ने वर्ष 1996 में श्रीधर निवासी चामो यादव की खेत में काम करने के दौरान पिटाई कर दी थी जिसकी मौत बेहतर इलाज के क्रम में मुंगेर सदर अस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. जख्मी हालत में ही चामो यादव ने अपने फर्द बयान में 16 लोगों को अभियुक्त बनाया था जिनमें सुनील कुमार उर्फ लुच्चो यादव, गोरेलाल यादव, पारो यादव, शेष यादव, सुखदेव यादव, मोमन यादव, विनोद यादव, भरत यादव, बलदेव यादव सहित अन्य शामिल थे. जिनमें 13 आरोपी को दोषी करार दिया गया जबकि तीन आरोपी पर अलग से ट्रायल की जायेगी. जिसकी सजा की सुनवाई 25 जून को की जायेगी.
