लखीसराय. जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हलसी में भवन निर्माण कार्य में अग्रिम के विरुद्ध एमडी के आधार पर दो लाख 85 हजार 940 रुपये की अधिक निकासी कर भवन निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर केदार प्रसाद रजक तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हलसी संप्रति प्राध्यापक राजकीय बुनियादी विद्यालय हरना टांड़ जिला पश्चिमी चंपारण एवं मो हसीबुर्र रहमान तत्कालीन प्राध्यापक मध्य विद्यालय कैंदी हलसी संप्रति सहायक शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय ओफापुर लखीसराय के विरुद्ध गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. पूर्व बीइओ केदार प्रसाद रजक एवं मो. हसीबुर्र रहमान द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हलसी में भवन निर्माण कराया जा रहा था. भवन निर्माण के लिए अग्रिम के विरुद्ध एमडी के आधार पर दो लाख 85 हजार 940 रुपये की अधिक निकासी की गयी. इस संबंध में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 145 दिनांक 6/2/2014 के द्वारा केदार प्रसाद रजक तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हलसी एवं मो. हसीबुर्र रहमान तत्कालीन प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कैंदी को एक माह के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था लेकिन एक वर्ष बाद भी उक्त लोगों द्वारा भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया. मामले को वित्तीय अनियमितता एवं गबन मानते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रेमरंजन ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हलसी को 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करने का आदेश दिया है.
तत्कालीन हलसी बीइओ एवं तत्कालीन कैंदी प्रभारी प्रधानाचार्य पर प्राथमिकी का आदेश
लखीसराय. जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हलसी में भवन निर्माण कार्य में अग्रिम के विरुद्ध एमडी के आधार पर दो लाख 85 हजार 940 रुपये की अधिक निकासी कर भवन निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर केदार प्रसाद रजक तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हलसी संप्रति प्राध्यापक राजकीय बुनियादी विद्यालय हरना टांड़ जिला पश्चिमी चंपारण […]
