शातिर अपराधी गोरेलाल तांती गिरफ्तार
बिहार झारखंड के कई थानों में दर्ज हैं मामले, थी तलाश
लक्ष्मीपुर : गिरफ्तार अपराधी गोरेलाल तांती पर बिहार और झारखंड के कई थानों में दो दर्जन से भी अधिक मामला दर्ज हैं. बताते चलें कि गोरेलाल तांती पर जमुई जिला के लक्ष्मीपुर, गिद्धौर, चंद्रमंडीह, झाझा, बरहट, खैरा थाना सहित झारखंड के दुमका जिला के जरमुंडी थाना में भी आर्म्स एक्ट और लूट को लेकर मामला दर्ज है. बता दें कि गोरेलाल तांती पर लक्ष्मीपुर थाना में कांड संख्या 33/07 के तहत भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27
, कांड संख्या 27/12 के तहत भादवि की धारा 302/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27, कांड संख्या 48/12 के तहत भादवि की धारा 302/34 एवं आर्म्स एक्ट 27, कांड संख्या 78/12 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-
बी)ए/26/35, थाना कांड संख्या 80/14 के तहत भादवि की धारा 307/186/353/120 बी/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26/27/35, कांड संख्या 34/14 के तहत भादवि की धारा 392, कांड संख्या 41/14 के तहत भादवि की धारा 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27, कांड संख्या 69/14 के तहत भादवि की धारा 302/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27, कांड संख्या 184/14 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26, कांड संख्या 100/18 के तहत भादवि की धारा 392/411, कांड संख्या 255/18 के तहत भादवि की धारा 385/387, कांड संख्या 111/18 के तहत भादवि की धारा 399/402/412 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत मामला दर्ज है.
इसके अलावा गिद्धौर थाना कांड संख्या 56/14 के तहत भादवि की धारा 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27, चंद्रमंडीह थाना कांड संख्या 10/14 के तहत भादवि की धारा 392, झाझा थाना कांड संख्या 72/12 में भादवि की धारा 364ए, कांड संख्या 217/18 में भादवि की धारा 394, बरहट थाना कांड संख्या 118/06 में भादवि की धारा 392, थाना कांड संख्या 94/17 में भादवि की धारा 364ए/511/218/ 120 बी/34 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 और आर्म्स एक्ट की धारा 27, जमुई थाना कांड संख्या 32/07 में भादवि की धारा 393, खैरा थाना कांड संख्या 36/14 में भादवि की धारा 394, थाना कांड संख्या 122/18 में भादवि की धारा 363/364 ए तथा थाना कांड संख्या 276/17 में भादवि की धारा 399/402 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26/35 के तहत मामला दर्ज है.
इसके अलावा गोरेलाल तांती पर पड़ोसी राज्य झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी थाना में भी दो मामला दर्ज है. जिसमें थाना कांड संख्या 220/15 में भादवि की धारा 395/397 तथा कांड संख्या 226/15 भादवि की धारा 412 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26/35 के तहत मामला दर्ज है. वहीं गिरफ्तार एक अन्य अपराधी पिंकू कुमार पांडेय पर लक्ष्मीपुर थाना में 4 मामला दर्ज है. जिसमें लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 69/15 के तहत भादवि की धारा 302/120बी/427/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27, कांड संख्या 119/17 में भादवि की धारा 302/201/34, कांड संख्या 255/18 में भादवि की धारा 385/387 तथा झाझा थाना कांड संख्या 217/18 में भादवि की धारा 394 के तहत मामला दर्ज है.
