आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन साल का सश्रम कारावास

तीन पिस्टल, छह मैगजीन व दो गोली के चैंबर के साथ 26 जून 2015 को हलसी में गिरफ्तार हुआ था अभियुक्त मो शमशेर मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीताकुंड का है मो शमशेर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नरेश महतो ने सुनायी सजा लखीसराय : शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी लखीसराय नरेश महतो […]

तीन पिस्टल, छह मैगजीन व दो गोली के चैंबर के साथ 26 जून 2015 को हलसी में गिरफ्तार हुआ था अभियुक्त मो शमशेर

मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीताकुंड का है मो शमशेर
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नरेश महतो ने सुनायी सजा
लखीसराय : शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी लखीसराय नरेश महतो ने विचारण के बाद आर्म्स एक्ट के आरोपी मो शमशेर को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने हलसी थाना कांड संख्या 84/15 तथा जीआर संख्या 1060/15 के अभियुक्त सह मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सीताकुंड निवासी मो इदरिश के पुत्र मो शमशेर को पांच गवाहों के समर्थन तथा पुलिस के द्वारा उसके पास से प्राप्त तीन पिस्टल, छह मैगजीन व दो चैंबर को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात विचारण के बाद उसे धारा 25(1-बी)ए में तीन साल सश्रम व तीन हजार अर्थदंड तथा 26 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सश्रम सजा व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
अर्थदंड नहीं दिये जाने पर दो महीने अतिरिक्त सजा सुनायी है़ कोर्ट में सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार व बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मंजूर आलम ने बहस में हिस्सा लिया़
26 जून 2015 को हलसी थाना क्षेत्र के कोली मोड़ से आर्म्स के साथ गिरफ्तार हुआ था मो शमशेर : मुंगेर निवासी मो शमशेर को हलसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कोली मोड़ से गिरफ्तार किया था़ पुलिस ने उसके पास से तीन पिस्टल व छह मैगजीन सहित गोली रखने वाला दो चैंबर भी बरामद किया था़

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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