अग्रिम जमानत के िलए हाइकोर्ट में दी थी याचिका
लखीसराय : कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मुहल्ला वार्ड 15 में बीते 16 मार्च को हुई एक ब्याहता युवती की संदिग्धावस्था में मौत मामले में नामजद अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय पटना से खारिज कर दिया गया है.
शहर के लिये चर्चित इस आत्महत्या के मामले में मृतक आकांक्षा के नैहर वालों द्वारा उसके ससुरालवालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था. उसी मामले में नामजद अभियुक्त मृतक के पति राकेश के भाई मुकेश ने अग्रिम जमानत को लेकर पटना उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था. मामले की सुनवाई करते न्यायाधीश अहसबुद्धिन अमानुल्लाह ने अभियुक्त की सक्रिय भूमिका बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया है. उपर्युक्त जानकारी देते हुए मृतक के पिता अनिल कुमार ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग किया है.
