जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई गई सजा

दोनों आरोपित बहादुरगंज थाना क्षेत्र के निवासी है.

किशनगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को जमीनी विवाद में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने अफसर आलम व अकबर आलम को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपित बहादुरगंज थाना क्षेत्र के निवासी है. साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सत्र बाद संख्या 43/20, बहादुरगंज थाना कांड संख्या 125/20 के तहत उक्त सजा सुनाई गयी. अदालत में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए. जांच में सामने आया कि दोनोंआरोपी ने जमीन पर मकान बनाने के विवाद के चलते कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर हत्या की घटना को अंजाम दिया था.अभियोजन के अनुसार घटना की पृष्ठभूमि में जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही तनातनी थी. गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों ने आरोपियों के अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा आवश्यक है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे. यह फैसला किशनगंज में चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है. पुलिस और प्रशासन ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है.

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By Awadhesh kumar

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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