दो अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावस, 1.5 लाख अर्थदंड

दो अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावस, 1.5 लाख अर्थदंड

By AMIT KUMAR SINH | May 31, 2025 11:40 PM

प्रतिनिधि, किशनगंज

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए गए आरोपित को सख्त सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुरेश कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाते हुए अभियुक्त असम के दरांग जिला निवासी मदन नाथ को 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाया गया. उसके साथ सह-अभियुक्त गोपाल दास को भी मामले में संलिप्त पाया गया. न्यायालय ने दोनों को सजा सुनाई. अदालत में सहायक लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने अपनी जोरदार दलीलें पेश की. इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायालय मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरतना चाहती है. किशनगंज जिला अदालत का यह निर्णय समाज में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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