डीएम ने संवेदक मो इसराइल की बालू की बंदोबस्ती की रद्द
किशनगंज : शनिवार से किशनगंज जिले में कहीं भी बालू का खनन नहीं हो सकेगा़ नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर डीएम पंकज दीक्षित ने जिले के सभी 8 बालू घाटों के खनन संवेदक मो इसराइल को प्राप्त बालू की बंदोबस्ती को नियम 39 एवं बालू अधिसूचना संख्या 2887/एम दिनांक 22 जुलाई 2014 के परिष्ट 1 के नियम 10 के अंतर्गत रद्द कर दिया है़
डीएम ने खान निरीक्षक रिजवान अली को आदेश दिया है कि सभी खदानों में उत्खनित बालू को जब्त करते हुए बिहार राज्य खनिज निगम के जिला प्रबंधक को उपलब्ध करायें तथा खनिज निगम द्वारा बालू का नियमानुसार निस्तारण करते हुए राजस्व प्राप्त कर खनन शीर्ष में जमा कराये़ं ज्ञात हो कि अकबर अली द्वारा बालू बंदोबस्तधारी में इसराइल द्वारा खनन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन को लेकर वाद दायर किया गया था़
शिकायतकर्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बताया था कि खनन के लिए तीन चालान भरे जाते है, जिसमें चालक चालान वाहन चालक के पास, एक चालान जेसी के पास एवं एक चलान खनन कार्यालय के पास जमा होता है़ लेसी एवं खनन कार्यालय में जमा चालान में 100 सीएफटी दर्ज होता है, लेकिन चालक का चालान सादा रहता है़ इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि राजस्व की चोरी के लिए बंदोबस्त धारी द्वारा ऐसा किया जा रहा था़ इसके लिए बंदोबस्तधारी इसराइल को 4,12,002 रुपये का जुर्माना किया गया था़ इसराइल ने स्वीकार करते हुए इसे दोबारा नहीं करने की बात कही थी,
लेकिन उन्होंने न सिर्फ पुन: इसी तरह की हेराफेरी की बल्कि जुर्माना की राशि भी जमा नहीं की़ इसके अलावा शर्तों के मुताबिक बंदोबस्तधारी को प्रत्येक खदान के पास धर्मकांटा लगाना था जिससे ओवर लोडिंग को प्रभारी ढंग से रोका जा सके लेकिन बंदोबस्तधारी ने धर्मकांटा भी नहीं लगवाया़ उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी 2015 को इसराइल को जिले के समस्त बालू खदानों से खनन का बंदोबस्त प्राप्त हुआ था़
