खगड़िया. शस्त्र अधिनियम मामले के दो आरोपितों को तीन साल कारावास सजा सुनाई गयी. बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित-विचारण के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व पुलिस की गवाही के आधार पर बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम द्वारा मोरकाही थाना कांड संख्या 69/2024, दिनांक 06 जून 2024 के आरोपित गोगरी थाना क्षेत्र के इटहरी गांव निवासी शेख कलीम उद्दीन के पुत्र मजुर आलम, मोरकाही थाना क्षेत्र के माड़र दक्षिणी निवासी हारुण रशिद के पुत्र मसूद आलम को तीन साल का कारावास एवं तीन हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीनमाह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है.
दो आरोपितों को मिली तीन साल कारावास की सजा
दो आरोपितों को मिली तीन साल कारावास की सजा
