बिना आदेश शस्त्र निर्गत करने के मामले यातायात थानाध्यक्ष सस्पेंड

बिना आदेश शस्त्र निर्गत करने के मामले यातायात थानाध्यक्ष सस्पेंड

By RAJKISHORE SINGH | August 25, 2025 10:09 PM

खगड़िया. यातायात थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया. एसपी राकेश कुमार ने बताया कि जिला शस्त्र दंडाधिकारी के आदेश के आलोक में मायाराम रोड निवासी प्रहलाद तुलस्यान के पुत्र संजीव तुलस्यान के शस्त्र का लाइसेंस (19/1990 नगर थाना व 02/2006 नगर थाना) निलंबित कर धारित शस्त्र को निकटतम पुलिस थाना में जमा करने आदेश दिया गया था. आदेश के आलोक में दोनों शस्त्र को नगर थाना के मालखाना में जमा कराया गया. फिर बिना किसी आदेश के तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह द्वारा दोनों शस्त्र को मुक्त कर दिया गया, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही व संदिग्ध आचरण को दर्शाता है. इसलिए उक्त आरोप के लिए पुलिस निरीक्षक नीरज कुमार सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष, नगर थाना वर्तमान थानाध्यक्ष यातायात थाना को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केंद्र रहेगा.

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