एपीएचसी बलहा के परिसर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर रोक
एपीएचसी बलहा के परिसर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर रोक
By RAJKISHORE SINGH | Updated at :
स्वास्थ्य विभाग ने अवैध निर्माण पर जताई कड़ी आपत्ति, ग्रामीणों ने सिविल सर्जन को आवेदन देकर जताया था विरोध
खगड़िया/मानसी. मानसी प्रखंड के बलहा पंचायत स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एपीएचसी) परिसर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर स्वास्थ्य विभाग ने रोक लगा दी है. बताया जाता है कि सिविल सर्जन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसी द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलहा बाजार की चहारदीवारी के अंदर नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण से संबंधित आपत्ति आवेदन प्राप्त हुआ था. आवेदक ने अवैध ढंग से बन रहे इस भवन के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएस ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी मानसी को अविलंब जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
परिसर में अवैध निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध
एपीएचसी परिसर में बिना अनुमति के बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे विभाग व आम लोगों को कार्य की प्रकृति के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है. बलहा निवासी हितेश कुमार, सुरजीत कुमार, भाजपा नेता गोपाल कृष्ण चौधरी, रिंकू कुमार, अमन कुमार, रॉकी कुमार, कैलाश प्रसाद, दीपक कुमार पटवा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने सिविल सर्जन को आवेदन देकर निर्माण पर रोक की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस निर्माण के बारे में मुखिया, सीओ, बीडीओ या स्वास्थ्य विभाग को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है.
स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका
ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल परिसर में पहले से ही जगह की कमी है. ऐसे में अवैध भवन निर्माण से स्वास्थ्य कार्य प्रभावित होने की संभावना है. इस केंद्र से 10 पंचायतों के हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है. ग्रामीणों का तर्क है कि अस्पताल की जमीन सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए यहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण उचित नहीं है. उहापोह की स्थिति के बीच ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को पूरी तरह बंद करने की मांग उठायी है.
कहते हैं सिविल सर्जन
सिविल सर्जन डॉ रामेन्द्र कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में समाधान के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी मानसी से अविलंब समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. मामले की जांच के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.